21 जनवरी को लागू हुआ कॉपीराइट एक्ट।
21 जनवरी, 1958
इस दिन देश में कॉपीराइट एक्ट लागू हुआ था। ये एक्ट 1957 में बना था। इस अधिनियम का उद्देश्य वाणिज्यीकरण को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि लेखकों, प्रकाशकों तथा उपभोक्ताओं, सभी के हितों में उचित संतुलन स्थापित करना था।
कंप्यूटर, इंटरनेट आदि तकनीकी साधनों के इस दौर में लेखकों और प्रकाशकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, इसमें संशोधन के लिए भारत सरकार ने कॉपीराइट अधिकार संशोधन पत्र 2010 लाने का निर्णय लिया।
भारत में अब तक छह बार कॉपीराइट अधिनियम संशोधित हो चुका है। (1983, 1984, 1992, 1994, 2010 और 2012)
इस कानून के तहत साहित्य निर्माता, नाटक, संगीत अथवा चित्रकला, चलचित्र निर्माता, वेबसाइट, लेखक एवं निर्माता को उनकी मूल कृति को कॉपीराइट पंजीयन कराकर यह अधिकार देना है कि उनका साहित्य, कृति कॉपीराइट के तहत एक निश्चित समय तक संरक्षित रहेगी।
कॉपीराइट एक्ट के संचालन के लिए केंद्र सरकार ने कॉपीराइट ऑफिस बनाया है। ये रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट द्वारा नियंत्रित होता है।
कॉपीराइट एक्ट मौलिक रचना को संरक्षित करने का हक देता है।