रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर


• डब्ल्यूएचओ ने पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर जारी किया है। इस चार्टर के निर्माण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इंग्लैंड की एनएचएस 2021 रिपोर्ट के आधार पर सभी सदस्य देशों में एक सर्वे भी किया।

• आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की रिपोर्ट कहती है कि 10 फीसदी रोगियों के साथ देखभाल में लापरवाही होती है। रिपोर्ट के अनुसार इंसुलिन का ओवरडोज, शरीर के गलत हिस्से से बायोप्सी के नमूने लेने, शरीर के गलत हिस्से पर इंजेक्शन लगाने के ढेरों मामले हर साल सामने आते हैं।

• डब्ल्यूएचओ द्वारा किए गए सर्वे या में सामने आया कि 87% लिए अस्पतालों की गवर्निंग बॉडी में एक लैंड भी रोगी प्रतिनिधि नहीं है।

चार्टर के तहत रोगियों को 17 में अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 10 (व्यावसायिक नियमावली 2002), उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2002, औषधि एवं रसायन अधिनियम 1940, चिकित्सकीय परीक्षण अधिनियम 2010 एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों के तहत रोगियों से संबंधित अधिकार को सुरक्षित रखा गया है।