भारतीय ध्वज संहिता
भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी, 2002 को पेश की गई थी।
यह वे नियम और कानून हैं, जिनके अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फरहाया जाता है।
ध्वज संहिता को तीन भागों में विभाजित किया गया है:
- पहले भाग में ध्वज का वर्णन है।
- दूसरे भाग में सार्वजनिक, निजी और शैक्षिक संगठनों के लिए प्रदर्शन कोड का उल्लेख है।
- कोड के तीसरे भाग में केंद्रीय में राज्य और उनकी एजेंसियों द्वारा तिरंगा फहराने के नियमों के बारे में बताया गया है।